पाकिस्तान की अदालत ने गुरुवार को जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी पर पाकिस्तानी सेना और अन्य राजकीय संस्थानों व अधिकारियों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने पर फटकार लगाई। इसके साथ ही पूर्व पीएम और उनकी पत्नी को दोबारा भड़काऊ भाषण नहीं देने की हिदायत दी। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था कि कि पूर्व नियोजित धांधली के कारण पंजाब में उपचुनाव प्रभावित हुए हैं।
पीटीआई, इस्लामाबाद। पाकिस्तान की अदालत ने गुरुवार को जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी पर पाकिस्तानी सेना और अन्य राजकीय संस्थानों व अधिकारियों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने पर फटकार लगाई। इसके साथ ही पूर्व पीएम और उनकी पत्नी को दोबारा भड़काऊ भाषण नहीं देने की हिदायत दी।
पूर्व प्रधानमंत्री ने पंजाब पुलिस पर धांधली में शामिल होने का आरोप लगाते हुए कहा था कि कि पूर्व नियोजित धांधली के कारण पंजाब में उपचुनाव प्रभावित हुए हैं।
मीडिया को आरोपितों के बयान पर रिपोर्ट नहीं बनानी चाहिए
जस्टिस बशीर जावेद राणा ने निष्पक्ष सुनवाई की मांग करने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान कहा कि मीडिया को अपनी रिपोर्टिंग को अदालती कार्यवाही तक सीमित रखना चाहिए और आरोपितों के बयान पर रिपोर्ट नहीं बनानी चाहिए।
कोर्ट की सभी मीडिया संस्थानों को भी हिदायत
आदेश में कहा कि इस तरह के बयान न्यायिक कार्यों में भी बाधा डालते हैं। इसके साथ ही सभी मीडिया संस्थानों को भी हिदायत दी। अदालत ने अपने आदेश में अभियोजन पक्ष, आरोपितों और उनके बचाव पक्ष के वकीलों को निर्देश दिया कि वे राजनीतिक या भड़काऊ बयान न दें।
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